RG Kar Case Update: कोलकाता के सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में अपना फैसला सुनाया। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। फैसला दोपहर के 2:30 बजे कोर्टरूम 210 में सुनाया गया। आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा। अदालत साफ तौर पर अपनी सजा सोमवार को सुनाएगी।
अदालत 20 जनवरी को सुनाएगी अपना फैसला
सियालदह कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरोपित सिविक वालिंटियर को दोषी करार कर दिया है। आने वाले 20 जनवरी को अदालत अपनी फैसला सुनाएगी। इस मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। 11 नवंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर इस वारदात की जांच कर रही CBI मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी।
पीड़िता के पिता ने CM पर साधा निशाना
अदालत के इस फैसले से पहले पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वह रात के दो बजे तक जागकर मॉनिटर कर रही थीं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इसमें क्या हित था। सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, सभी दोषी सामने आएंगे।”
पीड़िता डॉक्टर के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि “आरोपियों को सजा मिलने पर हमें कुछ राहत मिलेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम देश के लोगों से भी समर्थन मागेंगे। उन्होंने आगे कहा, जो भी उचित सजा होगी वह अदालत तय करेगी।”
सीबीआई पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “इस मामले में सीबीआई ने कुछ नहीं किया। यहां संतुष्टि का कोई सवाल ही नहीं है। हमने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई सवाल उठाए। हमने कोर्ट से इसका जवाब मांगा है। हमने सीबीआई से जवाब नहीं मांगा, लेकिन कोर्ट ने सारी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी।”
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— akansha shreyan (@AkanshaShreyan) January 18, 2025
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कांड में शामिल अन्य लोग बहार में खुलेआम घूम रहे
पीड़िता के माता-पिता ने अदालत से यह भी कहा है कि इस घटना एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच आधी-अधूरी है, क्योंकि इस अपराध में शामिल अन्य लोग खुलेआम घूम रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपित संजय राय की फांसी की सजा की मांग की है। उसने अदालत में यह भी कहा कि राय इस अपराध का एकमात्र गुनाहगार है।
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