RG Kar Case: कोलकाता के RG Kar हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। न्यायाधीश ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया था। इसके आलावा सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा, पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। तो आइये इसके बारे में विस्तार से जानते है।
CBI ने की थी फांसी की मांग
दरअसल, सजा होने से पहले CBI के वकील ने फांसी की सजा की मांग की है। CBI ने कहा कि सजा से समाज में विश्वास कायम होगा, क्योंकि इस कांड ने पूरे देश को हिला कर रखा है। वहीं संजय राय के परिवार के वकील ने फांसी की जगह कुछ और सजा देने की मांग कर दी, जिसके बाद से अदालत इसे उम्रकैद की सजा दी।
दोषी संजय रॉय ने कोर्ट में क्या कहा
अदालत के फैसले से पहले कोर्ट में बहस के दौरान दोषी संजय रॉय और CBI के वकील कोर्ट में मौजूद थे। जज सजा सुनाने से पहले दोषी संजय को बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान संजय ने कहा, ‘‘मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मुझे इस मामले में जबरन फंसाया गया है। मुझसे कई जगह सिग्नेचर कराए गए हैं। मैंने यह काम नहीं किया। जिन्होंने ये काम किया है, उनको तो छोड़ दिया गया है। मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं और अगर मैंने अपराध किया होता तो यह टूट जाती।’‘ इसी को देखते हुए CBI ने जवाब दिया कि संजय को फांसी दी जानी चाहिए। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया है।
पीड़िता के परिवार ने कहा दोषी को कड़ी सजा दी जाए
दोषी संजय रॉय के वकील ने कहा कि यह दुर्लभ मामला नहीं है। मैं आपको केस रेफरेंस दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुधार के बारे में कहा है, फांसी के बजाय वैकल्पिक सजा पर विचार करना चाहिए। आपके समक्ष हमारी यही विनम्र प्रार्थना है। इस बीच पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने कहा है कि अदालत ने संजय रॉय को दोषी पाया है। इसलिए उसे उच्चतम यानी फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
सबूतों की बारीकी से जाँच किया गया
हालाँकि, संजय ने जज से पूछा था,’मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। इसके जवाब में जज अनिर्बान दास ने कहा था, ‘मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है। मुकदमे के दौरान दलीलें भी सुनी हैं। इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है, और तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।
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— NKTV Bangla (@nktvbangla) January 20, 2025
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